श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री माता मन्त्रा देवी व श्री केदार नाथ श्राईन एक्ट 2009, एक्ट नं. 12/2010, बजरिया नोटिफिकेशन नम्बर लीगल-21/2010, दिनांक 10.09.2010 बन चुका है और इस एक्ट के अनुसार श्राईन बोर्ड/हरियाणा सरकार ने उपरोक्त मन्दिरों श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री माता मन्त्रा देवी व श्री केदार नाथ, स्थित बिलासपुर सब-डिवीजन एरिया, जिला यमुनानगर (हरियाणा) की समस्त चल-अचल सम्पति का प्रबन्ध व नियंत्रण कब्जा सहित अपने अधीन कर लिया है।
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